धारा 1 (उद्देश्य)
ये नियम जापान-भारत औद्योगिक संवर्धन संघ (इसके बाद "हमारा संगठन" कहा जाएगा) के संविधान के आधार पर कॉर्पोरेट सदस्यों की प्रवेश शर्तें, अधिकार, दायित्व और अन्य आवश्यक मामलों को निर्धारित करते हैं।
धारा 2 (कॉर्पोरेट सदस्य की परिभाषा)
कॉर्पोरेट सदस्य का तात्पर्य उस कॉर्पोरेशन से है जो हमारे संगठन के उद्देश्यों से सहमत है और निर्धारित प्रक्रियाओं के माध्यम से सदस्यता में शामिल हुआ है।
धारा 5 (अधिकार)
कॉर्पोरेट सदस्यों के पास निम्नलिखित अधिकार हैं:
- हमारे संगठन द्वारा आयोजित गतिविधियों और कार्यक्रमों में भाग लेना
- हमारे संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी प्राप्त करना
धारा 6 (दायित्व)
कॉर्पोरेट सदस्यों के निम्नलिखित दायित्व हैं:
- हमारे संगठन के इन नियमों का पालन करना
- हमारे संगठन की गतिविधियों में सहयोग करना और सामाजिक जिम्मेदारी साझा करना
- निर्धारित सदस्यता शुल्क समय सीमा के भीतर भुगतान करना
धारा 8 (निष्कासन)
यदि कॉर्पोरेट सदस्य निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में आता है, तो निदेशक मंडल के निर्णय द्वारा निष्कासन हो सकता है:
- सदस्यता शुल्क 2 या अधिक अवधि तक बकाया रहने पर
- हमारे संगठन की गरिमा को गंभीर रूप से हानि पहुंचाने वाले कार्य करने पर
- इन नियमों का गंभीर उल्लंघन करने पर
धारा 9 (नियमों में संशोधन)
इन नियमों में संशोधन निदेशक मंडल के निर्णय के बाद किया जाएगा। संशोधित नियम कॉर्पोरेट सदस्यों को सूचित किए जाएंगे।
धारा 10 (अन्य)
इन नियमों में निर्धारित नहीं किए गए मामलों के लिए, हमारे संगठन के संविधान और संबंधित कानूनों का पालन किया जाएगा।